
नरसिंहगढ़-अनुविभागीय दण्डाधिकारी नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ म.प्र. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत
संक्रमण की रोकथाम एवं नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया है। जिसमें उल्लेख किया है कि श्रावण माह के दौरान नगर नरसिंहगढ़ में स्थित मेला ग्राउण्ड, छोटा सहादेव मंदिर एवं बड़ा महादेव मंदिर मार्ग पर लगने वाले श्रावण मेले के दौरान विगत वर्षों में टैटू बनाने वाले दुकानदारों द्वारा एक ही निडिल का उपयोग करके टैटू के माध्यम से सकमण फैलाने की घटना को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में भी मेले के दौरान ऐसी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा को खतरा आदि की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना नितांत आवश्यक है। अतएव मै सुशील कुमार, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी नरसिंहगढ़ भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला एवं मंदिर मार्ग पर टैटू बनाने से आम नागरिको सक्रमण फैलने की स्थिति उपत्पन्न हो. ऐसे कार्यों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए आदेशित करता हूँ।
उपरोक्त स्थिति एवं तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के सबंध में सर्व साधारण को सूचना पत्र जारी कर सम्यक रूप से सुनवाई की जाना संभव नहीं है। अतः आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश की सूचना समाचार पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं अन्य सूचना प्रसारण के माध्यमों से प्रदान कर जनसामान्य को अवगत कराया जाये।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर सबधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अतर्गत वैधानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।